भदोही जनपद के गोपीगंज कोतवाली के हवालात में हुई फरियादी की मौत के बाद जब मामला तूल पकड़ने लगा तो गोपीगंज के कोतवाल रहे सुनील वर्मा के खिलाफ मृतक की बेटी की तहरीर पर धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। यह मुकदमा रविवार को देर रात गोपीगंज की उसी कोतवाली में दर्ज हुआ जिसमें सुनील वर्मा कोतवाल थे।
पुलिस अधीक्षक सचीन्द्र पटेल द्वारा जारी की गयी एक विज्ञप्ति के अनुसार मृतक रामजी मिश्रा की बेटी कुमारी रेनू मिश्रा ने तहरीर दी है कि दिनांक 29 जून को मृतक रामजी और उसके भाई आर्यन उर्फ अशोक मिश्रा से विवाद मारपीट हुआ था। बंटवारे को लेकर हुये विवाद के बाद दोनों कोतवाली पहुंचे और जिसमें कोतवाल सुनील वर्मा बहुत मारे पीटे जिससे उसके पिता की मृत्यु हो गयी। इस मामले में मुकदमा संख्या 266/18 धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
इससे पहले कोतवाल सुनील वर्मा को लाइन हाजिर करके विभागीय जांच बैठा दी गयी थी। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश भी दिये गये हैं।
बहुत बढ़िया अब लगता है पीड़ित परिवार को न्याय मिल कर रहेगा !
सभी हमार पूर्वांचल परिवार को तहेदिल से हार्दिक बधाई औऱ शुभकामनाएं !
Keep doing such good thing’s for society.
बहुत अच्छा हुआ इसको सजा मिलनी ही चाहिए। और इस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। हम सब इस बेटी के साथ खड़े है।हम आवश्यकता पड़ने पर धन से भी मदद करेंगे।मेरा मोब।9140852317 है। हर संभव मदद होगी।
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