गत माह गोपीगंज कोतवाली की हवालात में रामजी मिश्रा नामक फरियादी की मौत के मामले में कोर्ट ने तत्कालीन कोतवाली प्रभारी रहे सुनील वर्मा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
बता दें कि जमीन संबंधी विवाद में अपनी फरियाद लेकर गये रामजी मिश्रा और उसके भाई को हवालात में डाल दिया गया था। जिसके बाद उसकी तबियत बिगड़ी और मौत हो गयी। मृतक के परिजनों का आरोप था कि पुलिस द्वारा पीटने से उसकी मौत हुई है। इस मामले को लेकर काफी बवाल हुआ था। कई संगठन सड़क पर उतर आये थे और कोतवाल सुनील वर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग किये थे। घटना के बाद सुनील वर्मा को लाइन हाजिर करने के बाद धारा 302 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।









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