सोनभद्र। जनपद में मदिरा की दुकानों पर नाबालिग और महिलाओं को शराब नहीं बेची जाएगी। यदि कोई दुकानदार ऐसा करते हुए पकड़ा जाता है तो उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एसपी ने सभी थाना एवं चौकी प्रभारियों को निर्देश दिया है। राबर्ट्सगंज, दुद्धी और घोरावल तहसील क्षेत्र में 60 अंग्रेजी शराब की 60 दुकान, 125 देशी शराब दुकान, बीयर की 50 दुकानों और एक मॉडल शाप स्वीकृत है। अभी आठ देशी शराब की दुकान का उठान नहीं हुआ है। एक अप्रैल से नई आबकारी नीति के तहत दस घंटे शराब की दुकान खुलने को निर्देश मिला है।शासन ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश दिया है कि शराब की दुकानों से नाबालिग बच्चों एवं महिलाओं को शराब न दें। जिला आबकारी अधिकारी अनूप शर्मा ने कहा कि सभी दुकानदादारों को नाबालपिकों व महिलाओं को शराब न देने निर्देश दे दिया गया है। बावजूद इसके अगर कोई शराब देता है तो उससे जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह ने कहा कि शासन के निर्देशों का अवलेहना कर शराब बेचने वाले दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के साथ उनका लाइसेंस निरस्त करने के लिए आबकारी विभाग को लिखापढ़ी की जाएगी।