Home जौनपुर 247 अस्पताल संचालकों पर हो सकती है कार्रवाई

247 अस्पताल संचालकों पर हो सकती है कार्रवाई

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जौनपुर। जनपद के 247 अस्पतालों व नर्सिंग होम को मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने नोटिस भेजा है। उनसे बायो मेडिकल वेस्ट के निस्तारण की व्यवस्था, भवन के नक्शे की स्थिति और अग्निशमन के उपायों के बारे में जानकारी मांगी है। इनमें से किसी का मानक पूरा नहीं होने पर अस्पताल का पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा।
जनपद के तमाम अस्पतालों को बगैर निर्धारित मानकों को पूरा किए बगैर ही पंजीकृत कर लिया गया है। वाराणसी के सदस्य उपयोगकर्ता परामर्शदात्री समिति पूर्वोत्तर रेलवे के शिशिर कुमार सिंह ने महानिदेशक स्वास्थ्य से शिकायत की थी कि जिले के तमाम अस्पतालों में जैव चिकित्सकीय कचरे (बायो मेडिकल वेस्ट) के निस्तारण का कोई बंदोबस्त नहीं है। ऐसा कचरा सड़कों पर फेंक दिया जाता है। इसके अलावा तमाम अस्पतालों को और नर्सिंग होम के नक्शे तक पास नहीं है और न ही उन्होंने अग्निशमन विभाग के अनापत्ति प्रमाणपत्र लिया है। इस शिकायत पर महानिदेशक ने जांच बैठा दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय से अस्पतालों के मानकों की जांच करके रिपोर्ट देने को कहा है। इसके बाद सीएमओ ने 247 अस्पतालों को नोटिस भेजा है। उन्होंने सूचना के अधिकार के तहत सीएमओ द्वारा दी गई एक सूचना का जिक्र करते हुए कहा कि एक ही डाक्टर का तीन तरह का नाम इस सूचना में दिया गया है।
बता दें कि एक अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच सभी अस्पताल संचालकों को अपने अस्पताल का नवीनीकरण कराना होता है। ऐसे में सीएमओ कार्यालय ने कुछ का तो बिना किसी साक्ष्य के ही नवीनीकरण कर दिया है लेकिन कुछ अस्पताल संचालकों का नवीनीकरण जांच आने के बाद रोक दी गई है। स्वास्थ्य महकमे में हलचल मची है। पहली बार सीएमओ कार्यालय की पोल परत दर परत खुलती जा रही है। उधर आईएमए ने भी स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ लड़ाई लड़ने के मूड में है।
इस मामले में सीएमओ डा. ओपी सिंह ने कहा कि अस्पताल संचालकों से कुछ जरूरी एनओसी मांगी गई है जो लोग एनओसी मुहैया करा देंगे उनके नेवीनीकरण में कोई दिक्कत नहीं है और जो मानक पूरा नहीं कर रहे हैं। उनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा। जहां तक रजिस्ट्रेशन का सवाल है वह मेरे कार्यकाल से पहले का है।

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