भदोही। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राष्ट्रीय बालिका दिवस पी0सी0पी0एन0डी0टी0 अधिनियम 1994 के तहत एक गोष्ठी कलेक्टेट में मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह ने गोपीगंज सेम थॉमस स्कूल में गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान-तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 वाद-विवाद प्रतियोगिता में अच्छे ढंग से निबन्ध लिखने पर प्रतिभाग प्रमाण पत्र दिया गया। जिसमें स्नेहा प्रथम, दिव्याशी सिंह द्वितीय, कुलदीप यादव तृतीय, संकल्प पाण्डेय चतुर्थ, एवं प्रगति श्रीवास्तव, ने पॉचवा स्थान पाने पर प्रमाण पत्र दिया गया।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी हरिशंकर सिंह ने कहा बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओं बहुत महत्वपूर्ण है, गर्भास्थ शिशु लड़की होने पर गर्भ समापन कराना एक सामाजिक अपराध है, जो कि बिगाड़ रहे सामाजिक संतुलन का प्रमुख कारण है। बेटा-बेटी का सम्मान करे, बेटी के वेदना को समझे, लड़की को पराया धन न समझे, अच्छी शिक्षा दिलाये, लिंग अनुपात घटने से दुष प्रभाव होने के कारण अपराध बढ़ेंगे, लड़कों को शादी के लिए दुल्हन नही मिलेंगी। लड़की के जन्म होने पर उत्सव मनाया जाय, लड़कियो का पंजीकरण अवश्य कराये। हम सुधरेगे तो देश समाज सुधरेगा।
पी0सी0पी0एन0डी0टी अधिनियिम 1994 के तहत कोई भी महिला स्वयं, गर्भवती महिला का पति/रिश्तेदार/जानकार/स्वास्थ्य कार्यकर्ता अल्ट्रासाउण्ड या अन्य किसी तकनीक की मदद से गर्भ में पल रहे शिशु के लिंग की जॉच कराता है तो ये संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है। इस कानून के तहत गर्भस्थ शिशु के लिंग की जॉच करने वाले चिकित्सक/कर्मी/व्यक्ति तथा कराने वाले व्यक्ति को जेल एवं जुर्माना दोनो प्रकार के दण्ड से दण्डित किया जा सकता है।
कहीं पर गर्भस्थ शिशु के लिंग की जॉच किये जाने की जानकारी मिलने पर उसकी शिकायत जनपद समुचित प्राधिकारी से करे। आइये हाथ बढ़ाये, लड़कियो एवं महिलाओ के प्रति अपने दायित्वो का निर्वहन करे। नारी को सशक्त होना चाहिए। जागो और अपने दायित्वो को समझो। इस अवसर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अमित कुमार सिंह, समस्त अधीक्षक, प्रभारी चिकित्साधिकारी, सेंट थॉमस गोपीगंज के प्रधानाचार्य एवं बच्चे एवं सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित रहे।