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आशाराम के पुत्र नारायण साई को रेप के मामले में उम्र कैद के साथ एक लाख का जुर्माना

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Narayan Sai

सूरत : रेप के मामले सुप्रसिद्ध ढोंगी संत आसाराम के रेपिस्ट पुत्र साई नारायण को सूरत के सेशन कोर्ट ने आज उम्र कैद के साथ एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई । विगत हो कि सूरत की ही रहने वाली दो सगी बहनों ने आसाराम और उनके पुत्र के ऊपर रेप का मामला दर्ज कराया था जिसमे बड़ी बहन ने आशाराम और छोटी बहन ने नारायण साई के ऊपर आरोप लगाया था। उक्त मामले में कुल 58 गवाहों के बयान के बाद कोर्ट ने 30 अप्रैल को बड़ी सुरक्षा के बीच सजा सुनाया जिसमे कोर्ट ने नारायण साई को दोषी करार देते हुए उम्र कैद और एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाए।

नारायण साई के समर्थकों की भीड़ को देखते हुए भारी सुरक्षा बल को तैनात किया गया , पूरे कोर्ट को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। अब नारायण साई हाई कोर्ट में अपील कर सकते है ।उक्त मामले में नारायण साई को पकड़ने के लिए तत्कालीन कमिश्नर राकेश अस्थाना ने करीब 50 टीम बनाये और दो महीने के बाद हरियाणा से सिख के वेश में गिरफ्तार किए ,जिसमे नारायण साई ने एक अधिकारी को 13 करोड़ की रिश्वत देने कोई कोशिश की ।

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