Home अवर्गीकृत मंदसौर के दरिन्दों को फांसी की सजा

मंदसौर के दरिन्दों को फांसी की सजा

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भोपाल के मंदसौर में गत 26 जून को सात साल की मासूम से सामूहिक दुष्कर्म करने वाले इरफान और आसिफ नामक दोनों दरिन्दों को पाक्सो एक्ट की ​विशेष जज निशा गुप्ता ने फांसी की सजा सुनायी है। जज ने सजा सुनाते हुये कहा कि जो बच्ची प्रतिरोध भी नहीं कर सकती उसके साथ दुष्कर्म क्रूर से क्रूरतम मामला है। जज ने दोनों दरिंदों को अलग-अलग धाराओं में सात साल, दस साल, आजीवन कारावास व फांसी से दंडित किया।

बता दें 26 जून 2018 को सरस्वती शिशु मंदिर से छुट्टी होने के बाद सात साल की बच्ची घर जाने के लिए परिजन का इंतजार कर रही थी। तभी एक दरिंदा उसे मिठाई का लालच देकर साथ ले गया। बच्ची की दादी दादी स्कूल पहुंची तो बच्ची वहां नहीं मिली। परिजन व बच्ची की दादी ने सिटी कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई। 27 जून को मासूम लक्ष्मण दरवाजे के पास गंभीर घायल हालत में मिली। मेडिकल रिपोर्ट में बच्ची से सामूहिक ज्यादती की पुष्टि हुई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने 20 साल के भय्यू उर्फ इरफान को गिरफ्तार किया। इरफान के बयान पर 24 साल के आरोपी आसिफ को गिरफ्तार किया।

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