जौनपुर। मछलीशहर थाना क्षेत्र के गोहका इण्टरमीडिएट कांलेज के प्रबन्धक मुकेश तिवारी एवं कार्यवाहक प्रधानाचार्य राम आसरे दूबे के विरुद्ध सरकारी धन हड़पने के मामले में जिला विद्यालय निरीक्षक डा. बृजेश मिश्र ने मुकदमा दर्ज करा दिया। दोनों पर शिक्षक की अवैध रूप से नियुक्ति कर 77.20 लाख रूपये हड़पने का आरोप है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीते 22 अप्रैल 2019 को आदेश जारी किया था कि अवैध रूप से नियुक्त शिक्षक को वेतन के तौर पर दिये गये कुल 77.20 लाख रूपये सरकारी खजाने में जमा कराया जाय। न्यायालय के आदेश के बाद भी रूपये वापस न किये जाने पर जिला विद्यालय निरीक्षक ने उपरोक्त के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया।
बता दें कि न्यायालय ने आदेश जारी कर राम आसरे दूबे की नियुक्ति को अवैध मानते हुये निरस्त कर दिया है। साथ ही उनके द्वारा 1982-83 एवं 2018-19 तक लिये गये वेतन की धनराशि 77 लाख 20 हजार 919 रूपया वापस सरकारी खजाने में जमा करने का आदेश दिया है। इसी को लेकर बीते 8 जून 2019 को जिला विद्यालय निरीक्षक ने प्रबन्धक मुकेश तिवारी को पत्र लिखकर उपरोक्त धनराशि जमा कराने को कहा किन्तु उनके आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। इसको गम्भीरता से लेते हुये जिला विद्यालय निरीक्षक डा. बृजेश मिश्र ने शहर कोतवाली पुलिस में उपरोक्त के खिलाफ सम्बन्धित मुकदमा दर्ज करा दिया।