भदोही। मछलियों के प्रजनन और संरक्षण को ध्यान में रखकर जिला प्रशासन ने फीजरीश एक्ट 1948 के अन्तर्गत मछली मारने, बेचने व पकडने पर 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक रोक लगा दी है। क्योकि 15 जुलाई से 30 सितम्बर तक मछलियों का प्रजनन का समय होता है। इसलिए इस अवधि में मछलियों का संरक्षण जरूरी है। इस दौरान नदियों, झीलो, नालों, नहरों व तालाबों में मछली मारना, पकडना, मछली बेचना व खरीदना प्रतिबन्धित रहेगा। और जो भी मछली को पकडेगा, बेचेगा या खरीदेगा उसके खिलाफ कोड आफ क्रिमिनल प्रोसिजर 1998 के तहत दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।