पिछले कुछ दिनों पूर्व गोपीगंज थाना क्षेत्र के सुजातपुर तिलगा गांव निवासी आदर्श त्रिपाठी एडवोकेट ने जिलाधिकारी से गोपीगंज नगर के पूरे भगवत गांव निवासी श्याम नारायण विंद पुत्र श्री रामलोलारख विंद के द्वारा मरीजों को जड़ी बूटी दवा के रूप में दिए जाने की शिकायत की गई थी जिस को संज्ञान में लेकर जिलाधिकारी ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किया था उस क्रम में जांच के दौरान जांचकर्ता ने औषधालय को बंद करने का निर्देश भी दिया था वावजूद नहीं मानने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने औषधालय के प्रबंधक के खिलाफ मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 तथा IPC की धारा 419 420 के तहत मुकदमा दर्ज करवाने का निर्देश दिया था जिस क्रम में गोपीगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉ आशुतोष पांडे ने बताया कि औषधालय प्रबंधक के खिलाफ सम्बंधित धाराओ में मुकदमा पंजीकृत करवा दी गई है।