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कोरोना के मामले में सरकार ने जारी की नई गाईडलाइन

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मुंबई : कोरोना वायरस की महामारी के चलते देश में लॉकडाउन को तीन मई तक बढ़ाने के बाद सरकार ने आज बुधवार को नई गाइडलाइन (New Lockdown Rules) जारी कर दी।  लॉकडाउन के नए नियमों के अंतर्गत जो क्षेत्र कोरोना वायरस से बेहद कम प्रभावित/मुक्‍त रहेंगे, वहां सरकार 20 अप्रैल से कुछ ‘बंदिशों’ के साथ ओद्योगिक और अन्‍य गतिविधियों की इजाजत देगी।  पीएम ने मंगलवार को राष्‍ट्र के नाम संबोधन में देश में लॉकडाउन तीन मई तक बढ़ाने की घोषणा की थी और स्‍पष्‍ट किया था कि जो क्षेत्र कोरोना वायरस के हॉटस्‍पाट (सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र) हैं, वहां कड़े प्रतिबंध जारी रहेंगे।  गाइडलाइन में यह भी स्‍पष्‍ट किया गया है कि 20 अप्रैल से किन गतिविधियों को इजाजत मिलेगी।

इन गतिविधियों की मिलेगी 20 अप्रैल से इजाजत

-कृषि और इससे जुड़े कार्य
-चुनिंदा औद्योगिक गतिविधियां
-डिजिटल इकोनॉमी
-जरूरी और गैरजरूरी माल परिवहन
-कृषि विपणन
-कीटनाशक, बीजों के निर्माण-विपणन और वितरण की गतिविधिययां
-दूध की सप्‍लाई, मिल्‍क प्रोडक्‍ट, कुक्‍कुट पालन और फिशरीज गतिविधियां
-चाय, काफी और रबर प्‍लांटेशन
-ग्रामीण क्षेत्रों में फूड प्रोसेसिंग गतिविधियां
-सड़क निर्माण, सिंचाई प्रोजेक्‍ट, ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्डिंग और इंडस्ट्रियल प्रोजेक्‍ट
-मनरेगा के अंतर्गत कार्य, खासकर सिंचाई और जल संरक्षण से जुड़े काम
-आईटी हाडेवेयर निर्माण और जरूरी सामान की पैकेजिंग
-कोल, मिनरल और आयल प्रोडक्‍शन
-आरबीआई, बैंक, एटीएम, इंश्‍योरेंस कंपनियां आदि
-ई-कॉमर्स, आईटी और डाटा व कॉल सेंटर्स
-ऑनलाइन टीचिंग और डिस्‍टेंस लर्निंग जैसे गतिविधियां
-स्‍वास्‍थ्‍य सेवाएं और सोशल सेक्‍टर
-केंद्र, राज्‍य सरकारों और स्‍थानीय निकायों के कार्यालय
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इन गतिविधियों की अभी नहीं होगी इजाजत
-हवाई, सड़क और रेल यात्रा
-शैक्ष‍िक और ट्रेनिंग इंस्‍टीट्यूट
-हॉस्पिटेलिटी सर्विस जैसे होटल आदि
-सिनेमा हॉल्‍स, थिएटर
-औद्योगिक और कमर्शियल गतिविधियां
-शॉपिंग कॉम्‍पलेक्‍स
-सामाजिक, राजनीति और अन्‍य गतिवधियां
-धार्मिक गतिवधियां, सम्‍मेलन आदि ।

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