Home वाराणसी जहरीली शराब बेचने वाले गिरोह को मिली उम्र कैद की सजा 

जहरीली शराब बेचने वाले गिरोह को मिली उम्र कैद की सजा 

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हमार पूर्वांचल
साभार गूगल

कपसेठी और चौरी में अप्रैल 2010 में जहरीली शराब पीने से हुई दस लोगों की मौत के मामले में आज जहरीली शराब बेचने वाले गिरोह के सातो सदस्यों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। बता दे कपसेठी के इस घटना का मुख्य आरोपी व दस हजार रुपए के इनामी भागवत सिंह था, जो पैतालीस दिनो तक फरार था। जिसे एसओजी टीम ने 6 सितम्बर 2010 को गिरफ्तार कर लिया था।

उस समय पुलिस उपमहानिरीक्षक डी के ठाकुर थे। आरोपी भागवत के भाई राजेश सिह, शिव राजभर भी बहुत दिनो तक फरार रहे और अन्तत: कोर्ट मे खूद को सरेंडर कर दिया था। भागवत के खिलाफ वाराणसी व भदोही में हत्या के प्रयास सहित दो दर्जन से अधिक मामले दर्ज है। शराब काण्ड में उसके खिलाफ कई धाराओं में मामले दर्ज हुआ था।

गौरतलब है कि 3 अप्रैल को 2010 वाराणसी के कपसेठी थानांतर्गत शिवरामपुर एवं भदोही जिले के चौरी में दर्जनों लोग जहरीली शराब के शिकार बने थे। तीन दिनों के अंदर दस लोगों की मौत हो गयी थी और दो दर्जन से ज्यादा बीमार हुये थे। मामले में प्रशासन ने भागवत व उसके भाई राजेश के अलावा संजय राजभर व शिव राजभर के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की थी।

पुलिस की विवेचना के दौरान चार और लोगों के नाम प्रकाश में आया थे। पुलिस ने भागवत की चार बसें पकड़ी थी और पुलिस की सिफाशि पर स्थानीय अदालत ने उसे फरार घोषित करते हुये उसकी कारोड़ों की सम्पति जब्त कर ली थी। जिसकी आज सुनवाई के दौरान माननीय न्यायाधीश ने सातो पर 20-20 हजार का जुर्माना लगाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई।

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