Home जौनपुर जौनपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर सड़क खोदी गयी

जौनपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर सड़क खोदी गयी

जनपद जौनपुर के सिरकोनी विकास खंड के शादीपुर गांव में वन विहार के जंगल की जमीन पर जबरदस्ती लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई सड़क शुक्रवार को हाईकोर्ट के आदेश पर जेसीबी से खोद दी गयी। इसे बनाने व उखाड़ने में करीब 11 लाख का खर्च हुआ। वैसे पूरे मामले को लेकर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व जेई 11 जनवरी को हाईकोर्ट ने तलब किया है। सुत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उक्त गांव में कुछ माह पूर्व 1350 मीटर सड़क का निर्माण लोक निर्माण विभाग द्वारा कराया गया था। सड़क का काफी हिस्सा वन विभाग की जमीन में भी बना था। गांव के कुछ लोगो ने आपत्ति किया कि पीडब्ल्यूडी के अधिकारी व जेई सड़क का कुछ हिस्सा जबरदस्ती वन विभाग के जंगल में बना रहे है। विरोध के बाद भी सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर दिया गया। जिसपर गांव के उदयभान सिंह आदि ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। उस याचिका के क्रम में कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग को आदेश दिया था कि या तो वह उक्त जंगल की जमीन को छोड़ दे या फिर सम्बंधित विभाग से सड़क के लिए अनुमति ले। कोर्ट के आदेश के बाद भी जब विभाग ने कोई कार्यवाही नही किया तो कोर्ट ने जिलाधिकारी को तत्काल उक्त जमीन की सड़क को हटवाने का निर्देश दिया। उसी आदेश के अनुपालन में उप जिलाधिकारी सदर नितेश सिंह व अन्य कई थानों के फोर्स के साथ मौके पर जाकर जेसीबी से सड़क को उखड़वाने का काम शुरू कर दिया गया। हाईकोर्ट ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को 11 जनवरी को तलब किया है। कोर्ट ने शासन से भी इस मामले को पूछा है। लोक निर्माण विभाग द्वारा वन भूमि में लगभग 350 मीटर सड़क की लागत लगभग 11 लाख बतायी जाती है। पीडब्लूडी के जेई मिथिलेश कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा राजस्व विभाग द्वारा बताए गए चकरोड पर ही निर्माण कराया गया था। जो अब पता चला कि जंगल की जमीन थी।

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