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जौनपुर के इस नगर पंचायत में स्वकर निर्धारण व्यवस्था हुई लागू

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हमार पूर्वांचल
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जौनपुर। खेतासराय के नगरवासी अब अपने गृहकर और जलकर का निर्धारण स्वयं ही करेंगे। नगर पंचायत ने आठ वर्ष पूर्व आए आदेश को अमलीजामा पहनाते हुए करों की वसूली स्वकर निर्धारण प्रक्रिया के तहत करने का निर्णय किया है। नगर में इसे पहली अक्टूबर 2019 से लागू कर दिया गया है। इसके लिए नगर प्रशासन की तरफ से पूरे नगर क्षेत्र में लाउडस्पीकर से प्रचार प्रसार करके नगरवासियों को जानकारी दी गयी। वर्ष 1999 में खेतासराय को नगर का दर्जा मिलने के बाद वर्ष 2000 में पहली बार यहां नगर निकाय का चुनाव हुआ। नगर का दर्जा मिलने के बाद नगरवासियों को नगर की सुविधाएं मिलनी शुरू हो गई। सितम्बर 2011 में शासन ने नगर पालिका/नगर पंचायत की टैक्स प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए स्वकर निर्धारण प्रक्रिया का शासनादेश जारी किया था। लेकिन अभी तक यहां स्वकर निर्धारण व्यवस्था लागू नहीं हो पायी थी।

यहां स्वकर व्यवस्था लागू करने के लिए अधिशासी अधिकारी अमित कुमार लगातार प्रयासरत थे। इस बीच सितम्बर माह में बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लाकर गजट करा दिया गया था। इसके बाद सितम्बर माह में विज्ञप्ति जारी कर आपत्तियां मांगी गयी थी। कोई आपत्ति न मिलने पर इस प्रक्रिया को लागू कर दिया गया। नगरपंचायत द्वारा अब उपभोक्ताओं से स्वकर निर्धारण प्रणाली के तहत करों की वसूली जाएगी। इसे एक अक्टूबर से लागू भी कर दिया गया है। भवन स्वामियों को वर्तमान वित्तीय वर्ष में छह माह का स्वकर एक साथ जमा करना होगा। इसके बाद अगले वित्तीय वर्ष 2020-21 से सालभर का टैक्स एक साथ देना होगा

अमित कुमार
अधिशासी अधिकारी
नगर पंचायत खेतासराय

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