मुम्बई: मोदी जी के बुलेट ट्रेन पर आज मुम्बई हाईकोर्ट के एक याचिका मे पड़ोस के ठाणे जिले में मुंब्रा नगर में एक निर्माण कंपनी और एनएचएसआरसीएल को भूमि अधिग्रहण के मामले का निपटारे पर भी विचार करने का सुझाव दिया है। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे की पीठ निर्माण कंपनी अटलांटा लिमिटेड की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रही थी। कंपनी ने बुलेट ट्रेन परियोजना के लिए अब आरक्षित हो चुकी जमीन पर काम रोकने के नोटिस को चुनौती दी है। कंपनी ने ठाणे नगर निगम (टीएमसी) द्वारा दो मई को जारी नोटिस के खिलाफ सितंबर में उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी।
नगर निगम ने इस नोटिस में कंपनी को मुंब्रा के निकट अपनी तीन हेक्टेयर जमीन पर काम रोकने के लिये कहा था। पीठ ने सोमवार को सबंधित पक्षों को सौहार्द्रपूर्ण तरीके से मामले को सुलझाने का भी सुझाव दिया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील एम एम वाशी ने कहा कि वह मामले को सुलझाने के लिए तैयार हैं। पीठ ने एनएचएसआरसीएल और ठाणे के कलेक्टर से जानना चाहा कि भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया कब शुरू होगी ?अब अगली सुनवाई 14 जनवरी 2019 को होगी।