Home मुंबई ओरजिनल ड्राविंग लाईसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र अब जरुरी नहीं

ओरजिनल ड्राविंग लाईसेंस या पंजीकरण प्रमाण पत्र अब जरुरी नहीं

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साभार गूगल
साभार गूगल

केंद्र सरकार ने वाहन धारकों के लिए खुशखबरी दी है,ड्राइविंग लाइसेंस व आरसी के लिए केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान आया है। सरकार के इस ऐलान मे ड्राईविंग लाईसेंस और वाहन पंजीकरण सर्टिफिकेट को भौतिक रुप से अपने साथ रखने की अनिवार्यता को खत्‍म करने के आदेश को पारित करते हुए केन्द्र सरकार ने राज्‍यों को सलाह जारी की है,कि वे इस प्रकार के सभी दस्‍तावेजों को डिजीलॉकर या एम परिवहन प्‍लेटफॉर्म के माध्‍यम से (इलेक्‍ट्रॉनिक फॉर्म) में प्रस्‍तुत किए जाने पर स्‍वीकार करे।

मंत्रालय को कई शिकायते मिली हैं, इस सन्दर्भ में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्‍यों को कहा है,कि अधिकारिक प्‍लेटफार्मों के माध्‍यम से प्रस्‍तुत इलेक्‍ट्रॉनिक फॉर्म में लाइसेस (पंजीकरण प्रमाण पत्र) या अन्‍य दस्‍तावेज ड्राइविंग परिवहन प्राधिकरणों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों के बराबर माना जाएगा।

साथ ही ये भी कहा गया है के मंत्रालय को कई शिकायतें/आरटीआई आवेदन मिले हैं जहां बहुत नागरिकों ने शिकायत की है,कि आये दिन लाईसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र मे से किसी एक भी की मैजुदगी न होने पर उन्हें मोटर वाहन विभाग या ट्रफिक पुलिस द्वारा परेशान किया जाता है।

कभी कभी तो मोटी रकम भी वसूल ली जाती है। आपको बता दें की के नाम पर ऐसी घटनाओं व मोटर वाहन विभागों मे पार्दर्शिता लाने के लिए एवं डिजिलॉकर या एम परिवहन एप में उपलब्‍ध दस्‍तावेजों को ट्रैफिक पुलिस या मोटर वाहन विभाग द्वारा वैद्य, दस्‍तावेजों के रुप में स्‍वीकार नहीं किया जा रहा है।

आदेश का पालन करना होगा ऐसी हिदायत देते हुए सरकार द्वारा जारी आदेश में ये स्‍पष्‍ट किया गया है, के दोनों प्‍लेटफॉर्म में नागरिकों को दस्‍तावेजों को इलेक्‍ट्रॉनिक रुप में रखने की सुविधा है। इसमें कहा गया है के नए वाहनों के बीमा और पुराने वाहनों के बीमा रीन्‍यू की जानकारी भी बीमा सूचना बोर्ड द्वारा दैनिक आधार पर अपलोड की जा रही है,और ये मंत्रालय के एम परिवहन और ईचालान एप में भी दिखता है।

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