Home मुंबई तीन तलाक पर अध्यादेश लाई मोदी सरकार, कांग्रेस बोली- ये वोट पॉलिटिक्स

तीन तलाक पर अध्यादेश लाई मोदी सरकार, कांग्रेस बोली- ये वोट पॉलिटिक्स

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केंद्रीय कैबिनेट ने तीन तलाक से संबंधित अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है। इसके तहत केवल पीड़िता या किसी सगे संबंधी द्वारा शिकायत करने पर ही इसे अपराध माना जाएगा और कार्रवाई होगी जबकि मजिस्ट्रेट के पास महिला का पक्ष सुनने के बाद ज़मानत देने का अधिकार होगा। इसके अंतर्गत पत्नी के चाहने पर मजिस्ट्रेट समझौता भी करा सकते हैं। संशोधित तीन तलाक बिल में खास क्या…
– ट्रायल से पहले पीड़िता का पक्ष सुनकर मजिस्ट्रेट दे सकता है आरोपी को जमानत.
– पीड़िता, परिजन और खून के रिश्तेदार ही एफआईआर दर्ज करा सकते हैं.
– मजिस्ट्रेट को पति-पत्नी के बीच समझौता कराकर शादी बरकरार रखने का अधिकार होगा.
– एक बार में तीन तलाक बिल की पीड़ित महिला मुआवजे की हकदार

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