जाने किस दिन खुलेंगी किस प्रकार की दुकानें
दुकानें खोलने के लिए शर्तो का अनुपालन भी जरुरी
अयोध्या, उत्तर प्रदेश। जिलाधिकारी ने अयोध्या जनपद में खुलने वाली दूकानों के लिए रोस्टर जारी किया है। दूकानों के खुलने के लिए शर्ते भी लागू की गई है। इन शर्तो का शत प्रतिशत अनुपालन करना होगा। शर्तो का अनुपालन न होने पर प्रतिष्ठान सीज कर दिया जायेगा। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने बताया कि प्रतिदिन खुलने वाली दुकानों में मिठाई , बेकरी आइसक्रीम, फ्रोजन, नमकीन, दालमोट की दुकान, ब्यूटी पार्लर, सैलून, मेडिकल स्टोर, मछली मंडी, फल, सब्जी, दूध, दही की दुकान, किराना स्टोर, दोना, पत्तल, डिस्पोज, खली, चुनी, चोकर मिट्टी के बर्तन, खिलौने, ऑटोमोबाइल वर्कशॉप, गैराज, बुक स्टेशनरी, मोहर की दुकान और जन सेवा केंद्र शामिल है।
वही रवि मंगल व शुक्र को खुलने वाली दुकानों में बर्तन क्राकरी, प्लास्टिक वेयर, थमोवेयर, गैस चूल्हा, मोबाइल की दुकान, हार्डवेयर, बालू, सीमेंट, पेंट, मोरंग, सरिया, सीमेंट व बिल्डिंग मटेरियल, लोहे की दुकान, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रॉनिक, होम अप्लायंस, इनवर्टर बैटरी, अटैची, स्कूल बैग, कास्मेटिक श्रंगार, प्रसाधन की दुकान, धूपबत्ती एवं पूजन सामग्री, फर्नीचर एवं अलमारी व साइकिल की दुकानें शामिल है। सोम, बुध व शनि को खुलने वाली दूकानों में ज्वेलरी शाप, रेडीमेड गारमेंट, वस्त्रालय, साड़ी, पर्दा, टेलरिंग, गिफ्ट, स्पोर्ट्स शाप, फोटोग्राफ, फोटोस्टेट, फोटोग्राफिक लैब, कृषि यंत्र एवं कीटनाशक, ऑटोमोबाइल शोरूम, जूते चप्पल की दुकान, चश्मा घर शामिल है। बृहस्पतिवार को पूर्णतया साप्तिहिक बंदी रहेगी।
शर्तो में ग्राहकों व दुकानदारो को मास्क पहनना अनिवार्य है। दुकानदार प्रत्येक ग्राहक को सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग तथा कोविड-19 मेडिकल प्रोटोकॉल के अनुपालन के उपरांत ही वस्तुओं का आदान प्रदान करेगा। व्यापारी अपनी दुकान के सामने किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं करेगा तथा सोशल डिस्टेंसिंग हेतु 6 फिट की दूरी पर सफेद रंग के गोले बनवायेगा। प्रत्येक व्यापारी अपनी कार्यक्षमता के 50 प्रतिशत कार्मिक के साथ ही दुकान का संचालन करेगा। साप्ताहिक बंदी के दिन कोई भी बाजार नहीं खुलेगा। गुटखा तंबाकू आदि पर प्रतिबंध होगा एवं थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि प्रतिष्ठान स्वामी द्वारा भीड़ नियंत्रित नहीं की जा रही या दुरुपयोग किया जा रहा है तो वह प्रतिष्ठान संबंधित इंसिडेंट कमांडर द्वारा तत्काल बंद करा दिया जाएगा।कोई भी व्यक्ति अपने घर के निकट से प्रतिष्ठान से ही आवश्यक वस्तु खरीदेंगे अनावश्यक रूप से दूर तक की यात्रा नहीं करेंगे।