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अदालत के आदेश पर पांच माह बाद विभिन्न धाराओं में हुआ मुकदमा दर्ज 

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हमार पूर्वांचल
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बीकापुर-अयोध्या। माननीय न्यायालय के आदेश पर पांच माह के बाद सब्जी का उधारी पैसा मांगने, अपमानित करने, दो हजार रुपए छीनने जैसे आरोप में कोतवाली पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लहुरीप्रसाद पुत्र अलगूराम कोछा बाजार में सब्जी का कारोबार करके अपने परिवार का पालन-पोषण करता है। पीड़ित सब्जी विक्रेता का कहना है कि आरोपी रवि सिंह उर्फ पप्पू पुत्र गुरुदयाल निवासी भग्गू जलालपुर अपने चाचा की तेरहवीं में सब्जी उधार लेकर गये थे। जब वह दुकान पर आये तो सब्जी की उधारी का चौदह हजार पांच सौ पचहत्तर रुपये मांगे जाने पर सब्जी विक्रेता लहुरीप्रसाद पुत्र अलगूराम को गालियां देना शुरू कर दिया। जब गालियां व अपशब्दों के लिए मना किया गया तो आरोपी युवक ने मुझे पटक कर मारा पीटा और जाति सूचक शब्दों से अपमानित भी किया। सब्जी की विक्री के दो हजार रुपए भी छीन लिया। हल्ला गुहार लगाने पर पहुंचे आसपास के लोगों को आते देख आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।

जिसकी सूचना २४ अप्रैल को कोतवाली बीकापुर तथा २७ अप्रैल को रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या को दी गयी लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और वहां से पांच माह के बाद आदेश पारित होने पर कोतवाली पुलिस द्वारा मुकदमा अपराध संख्या ६२६/१९ धारा ३९४, ५०४, ५०६, ३(१) दण्ड विधान के तहत आरोपी रवि सिंह उर्फ पप्पू निवासी भग्गू जलालपुर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है।

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