Home अयोध्या श्रमिक मौत प्रकरण में मधुर स्वीट हाउस के मालिक के खिलाफ कोतवाली...

श्रमिक मौत प्रकरण में मधुर स्वीट हाउस के मालिक के खिलाफ कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज 

234
0

गैर इरादतन हत्या (धारा 304) के तहत दर्ज हुआ है मुकदमा, पुलिस कर रही है जांच 

हरदोई का रहने वाला था श्रमिक, पिता की तहरीर पर दर्ज हुआ है मुकदमा 

अयोध्या। कारखाने में श्रमिक की मौत के प्रकरण में मधुर स्वीट्स के मालिक के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है। 11 सितम्बर की शाम संदिग्ध परिस्थितियों में श्रमिक की मौत हुई थी। मामले में मृतक के पिता ने कोतवाली नगर में तहरीर दी थी। नगर कोतवाल नितीश श्रीवास्तव ने बताया कि मामले में धारा 304 के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जांच की जा रही है।

हरदोई के थाना कछौना का रहने वाले राजेन्द्र पाल ने अपनी तहरीर में कहा है कि उसका लड़का पवन पाल पिछले दो वर्ष से मधुर स्वीट्स में बतौर लेबर काम करता था। 11 बजे की शाम उसके मोबाइल पर वहां मौजूद कारीगर द्वारा सूचना दी गयी कि उसका लड़के की मौत हो गयी। पूछने पर मौत का कारण नहीं बताया गया। अयोध्या आने पर दुकान मालिक के द्वारा करंट लगने से मौत बतायी गयी। परन्तु उसे नहीं लगता कि मौत करंट लगने से हुई थी। प्रथम दृष्टया हत्या का मामला लगता है जिसे दुकान मालिक के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है।

Leave a Reply