कुमारगंज-अयोध्या। जनपद के कुमारगंज कस्बा स्थित खण्डासा मोड़ के निकट संचालित श्रीराम बुलियन चिटफंड कंपनी के एमडी अजय मोहन पाण्डेय सहित तीन लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। विनोद कुमार पुत्र देवी प्रसाद निवासी मकान संख्या ११२ रानोपाली, कोतवाली नगर, जनपद अयोध्या ने कुमारगंज पुलिस को शिकायती प्रार्थना पत्र के माध्यम से से बताया कि श्रीराम बुलियन कम्पनी के एमडी द्वारा २१ जनवरी २०२९ को पाँच लाख व २५ जनवरी २०१९ को चार लाख तथा २६ फरवरी २०१९ को दो लाख रुपए लिया गया। कुल मिलाकर ग्यारह लाख रुपए कम्पनी केे एमडी अजय मोहन पाण्डेय व उनके पिता राधिका प्रसाद पाण्डेय ने इस शर्त पर लिया था कि कम्पनी के नियमानुसार ११ लाख रुपए का १० प्रतिशत मासिक के हिसाब से एक लाख दस हजार रूपए ब्याज के रूप में दिया जाएगा तथा किसी भी समय पैसा देने वाला व्यक्ति अपना पैसा वापस भी ले सकता है।
विनोद कुमार के इलाहाबाद बैंक खाते में कंपनी के एमडी द्वारा २७ मार्च २०१९ को एक लाख दस हजार रुपए ब्याज का भेजा गया। उसके बाद से पीड़ित को पैसा कम्पनी द्वारा नहीं दिया गया, पैसेे की मांग करने पर विकास कुमार उपाध्याय निवासी सिधौना द्वारा विनोद कुमार को एचडीएफसी बैंक शाखा कुमारगंज से एक लाख रुपए का स्केल चेक दिया गया। पीड़ित ने जब अजय मोहन पाण्डेय के पिता राधिका प्रसाद पाण्डेय से पैसे की मांग की तो अजय मोहन पाण्डेय के रिश्तेदार अशोक कुमार मिश्र जो पुलिस लाइन अयोध्या में कार्यरत हैं उन्होंने धमकाते हुए कहा कि मेरे पुलिस विभाग में रहते हुए तुम मुकदमा कहीं पर भी नहीं लिखवा सकते हो।
डरा सहमा विनोद कुुमार कुमारगंज थाने पहुंचकर श्री राम बुलियन चिटफंड कम्पनी के एमडी अजय मोहन पाण्डेय पुत्र राधिका प्रसाद पाण्डेय व राधिका प्रसाद पाण्डेय पुत्र स्वर्गीय पारसनाथ पाण्डेय निवासी सिधौना पूरेे दोत पाण्डेय थाना कुमारगंज व अशोक कुमार मिश्र पुत्र अज्ञात के खिलाफ लिखित तहरीर दी जिसमें पुलिस ने तीनों लोगों के खिलाफ अपराध संख्या १९३/१९ धारा ४२०, ४०६, ५०४ व ५०६ के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। यह जानकारी थानाध्यक्ष कुमारगंज राजेश कुमार ने दी।