मिल्कीपुर अयोध्या …
मिल्कीपुर ब्लॉक क्षेत्र अंतर्गत तरौली तार डीह के ग्राम प्रधान गबन के आरोप में फस गए हैं जांच कमेटी की जांच में गबन का आरोप सिद्ध होने पर सहायक विकास अधिकारी पंचायत मिल्कीपुर ने तत्कालीन ग्राम प्रधान मसरूर खान के विरुद्ध इनायत नगर थाने में गबन का मुकदमा दर्ज करा दिया है। हालांकि मामले में आरोपी ग्राम प्रधान को पुलिस अभी गिरफ्तार नहीं कर सकी है।
बताते चलें कि मिल्कीपुर ब्लाक क्षेत्र की ग्राम पंचायत तरौली तार डीह के प्रधान मसरूर खान के विरुद्ध बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य में शासकीय धन का व्यपहरण करने का आरोप सिद्ध हुआ था। जिसमें शिकायतों के बाद नामित किए गए जांच अधिकारी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत अयोध्या एवं अधिशासी अभियंता सरयू नहर खंड अयोध्या द्वारा ग्राम प्रधान मसरूर खान को शासकीय धन 50 हजारों रुपए के व्यपहरण का दोषी ठहराया गया है।
जांच अधिकारियों द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने शासकीय धन के गबन के आरोपी ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराए जाने का आदेश जिला पंचायत राज अधिकारी को दे दिया था तत्काल में जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा मामले में संगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कराए जाने हेतु एडीओ पंचायत मिल्कीपुर को निर्देश दिए गए डीपीआरओ के आदेश के आधार पर एडीओ पंचायत मिल्कीपुर विनोद सिंह द्वारा आरोपी ग्राम प्रधान के विरुद्ध प्राथमिकी कायम किए जाने के संबंध में इनायतनगर पुलिस को तहरीर दी गई एडीओ पंचायत की तहरीर पर प्रभारी निरीक्षक विजय सेन सिंह ने आरोपी तत्कालीन ग्राम प्रधान मशहूर खनन के खिलाफ धारा 409 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान को गिरफ्तार नहीं किया है।