Home अयोध्या अदालत के आदेश से आठ माह बात दर्ज हुआ लूट का मुकदमा 

अदालत के आदेश से आठ माह बात दर्ज हुआ लूट का मुकदमा 

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सोहावल, अयोध्या। थाना रौनाही अंतर्गत डेवढीबाजार निवासी कृष्ण प्रताप सिंह पुत्र श्री चक्रवर्ती सिंह दिनांक 9 फरवरी 2020 को जब डाकघर की आरडी खातों का कलेक्शन करके देवई आंगनबाड़ी केंद्र के पास पहुंचे तो पहले से घात लगाकर बैठे शमशेर शब्बीर और मेराज पुत्र शब्बीर अपने एक साथी के साथ प्राची को रोककर दोनों भाई उस पर झपटे जान माल की धमकी व गाली देते हुए 4700 रुपए मारपीट कर छीन लिया।

मौके पर गुजर रहे राहगीरों राजकुमार यादव वह पुनीत सिंह की बीच बचाव से राखी की जान बची तत्काल जाकर थाना स्थानीय पर सूचना दिया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई तब प्रार्थी ने दिनांक 10 दो 2020 को अस्पताल जाकर अपने स्वास्थ्य का परीक्षा हुआ दवा इलाज कराया। पीड़ित ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को मजबूर होकर प्रार्थना पत्र दिया परंतु कोई कार्यवाही नहीं हुई प्रार्थी ने दिनांक 22 दो 2020 को मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन को जरिए डाक सूचना दिया जिस पर आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई। जिससे पीड़ित मजबूर होकर एक प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।

न्यायालय में पीड़ित के अधिवक्ता पदमनाभ सिंह द्वारा किए गए बहस पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा थाना अध्यक्ष रौनाही को दिनांक 15/ 9 /20 को यह आदेशित किया गया थाना प्रभारी रौनाही को आदेशित किया जाता है कि वे प्रार्थना पत्र के आधार पर मुकदमा दर्ज कर विवेचना और परिणाम से न्यायालय को अवगत कराएं।

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