Home अयोध्या मोहर्रम को लेकर जारी की गई गाइडलाइन

मोहर्रम को लेकर जारी की गई गाइडलाइन

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सार्वजनिक स्थल पर ताजिया रखे जाने पर लगी रोक, नहीं निकलेगा ताजिया जुलूस 

अयोध्या। जनपद में मोहर्रम पर सार्वजनिक स्थलों पर रखे जाने वाली ताजिया इस बार कोरोना महामारी के कारण नहीं रखा जा सकेगा और नहीं कोई धार्मिक जुलूस निकाला जा सकेगा जिसको लेकर जिला प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरु के साथ बैठक कर निर्णय लिया गया है।

कोरोना महामारी अब अपने उफान पर है तेजी से फैल रहे कोरोनावायरस धार्मिक पर्वों पर भी इसका असर बढ़ता जा रहा है राम नगरी अयोध्या में रामनवमी, सावन झूला मेला, कृष्ण जन्माष्टमी पर रोक लगा दिया गया था तो वहीं अब मोहर्रम पर भी रोक लगाए जाने के साथ नई गाइडलाइन जारी की गई है जिला प्रशासन ने मुस्लिम धर्मगुरु के साथ बैठक कर नई गाइडलाइन को लेकर निर्णय लिया है। जिसके मुताबिक जनपद में किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ताजिया ना रखे जाने के साथ ही निजी स्थलों पर भी 1 फुट का बना ताजिया ही रखा जा सकेगा इसके साथ ही ताजिया को लेकर कर्बला तक निकलने वाली जुलूस पर भी रोक लगाते हुए निजी साधनों से 5 व्यक्तियों के साथ ताजिया को कर्बला तक ले जाने की अनुमति दी गई है वही इस दौरान बजने वाले ढोलक, तासे या बाजे भी नहीं बजाए जाएंगे।

जिलाधिकारी अनु झा के मुताबिक 21 अगस्त से प्रारंभ होने वाले मोहर्रम पर्व को सकुशल कराए जाने के लिए जारी गाइडलाइन के मुताबिक ही अनुमति दी गई है इसके साथ ही कोविड-19 को ध्यान रखते हुए ताजिया स्थल के पास सैनिटाइजेशन कराए जाने व समितियों के द्वारा किसी भी धार्मिक आयोजन को ना करने का आदेश दिया गया है वही किसी भी स्थल पर बड़ी संख्या में भीड़ एकत्रित ना हो इसके लिए भी सभी धर्म गुरुओं से अपील की गई है।

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