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अवैध पार्किंग स्टैण्ड चलाने के आरोप में हनुमानगढ़ी अयोध्या के गद्दीनशीन महंथ को हुआ नोटिस जारी करने का आदेश

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फैज़ाबाद,अयोध्या। अयोध्या के प्रसिद्ध हनुमानगढ़ी मन्दिर के गद्दीनशीन महंथ रमेशदास समेत राष्ट्रीय अखाड़ा परिषद के पूर्व अध्यक्ष महंथ ज्ञानदास व एक अन्य महंथ सुरेन्द्रदास को उच्च न्यायालय की लखनऊ बेन्च ने नोटिस जारी करने का आदेश दिया है । इन सभी पर राजकीय विद्यालय में अवैध पार्किंग स्टैंड चलाने का आरोप लगाया गया है, न्यायमूर्ति विवेक चौधरी की एकल सदस्यीय पीठ ने यह आदेश अयोध्या प्रेस क्लब के अध्यक्ष महेंद्र त्रिपाठी की याचिका पर दिया है, याचिकाकर्ता के अधिवक्ता चन्दन श्रीवास्तव ने दलील दी कि हनुमान गढी मंदिर के पास स्थित हनुमत संस्कृत महाविद्यालय में अवैध पार्किंग स्टैंड चलाया जाता था, इस आशय की शिकायत याचिकाकर्ता ने स्थानीय पुलिस में भी की थी लेकिन पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही न किये जाने पर उन्होंने सम्बंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रार्थना पत्र दाखिल करके एफ आई आर दर्ज किए जाने की मांग की थी, इस दौरान याचिकाकर्ता को धमकियां भी मिलने लगी थी । मजिस्ट्रेट के आदेश से मामले की एफ आई आर रामजन्म भूमि थाने में दर्ज हुयी, प्रारम्भ में पुलिस की विवेचना ठीक चल रही थी लेकिन विपक्षीगणों ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, विवेचक का तबादला करवा दिया व नये विवेचक ने आते ही मात्र नौ दिनों में आनन-फानन में फाइनल रिपोर्ट दाखिल कर दी, फाइनल रिपोर्ट का याचिकाकर्ता की ओर से प्रोटेस्ट प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुये विरोध किया गया परन्तु निचली अदालत ने फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसके बाद सत्र न्यायालय में रिवीजन दाखिल किया गया परन्तु वहाँ से भी याचिकाकर्ता को राहत नहीं मिल सकी, जिसके बाद अब उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर राज्य सरकार व याचिकाकर्ता के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उपरोक्त महन्थों को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है ।

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