Home अयोध्या हत्यारिन प्रेमिका का बचना मुश्किल, अदालत ने दिया पुनर्विवेचना का आदेश

हत्यारिन प्रेमिका का बचना मुश्किल, अदालत ने दिया पुनर्विवेचना का आदेश

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हैदरगंज, अयोध्या। हैदरगंज थाना क्षेत्र अन्तर्गत कोरोराघवपुर गांव में ९ दिसंबर २०१७ की आधी रात को प्रेमिका और उसके सहयोगियों द्वारा अपने प्रेमी को घर में बुलाकर गला दबाकर की गई हत्या के मामले में तत्कालीन थानाध्यक्ष हैदरगंज रामचंद्र सरोज द्वारा लगाई गई फाइनल रिपोर्ट लगा दी गयी थी । अब मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अयोध्या श्रद्धा तिवारी ने २६ जून २०१९ को इस मामले में श्रीमती केतकी देवी बनाम रेनू की प्रोटेस्ट पिटिशन पर सुनवाई करते हुए मामले की फिर से विवेचना कर २ माह के अंदर न्यायालय को अवगत कराने का आदेश याची के अधिवक्ता राजेश उपाध्याय की अपील पर सम्बंधित थाने को दिया है ।

बताते चलें कि अयोध्या जनपद के हैदरगंज थाना क्षेत्र के कोरोराघवपुर निवासी श्रीराम और रेनू एक दूसरे पर दिलो जान से मरते थे दोनों का प्यार इस कदर परवान चढ़ गया था कि पूरे गांव में दोनों के प्यार के किस्से सुनाए जाने लगे थे । इस बीच रेनू श्रीराम पर शादी का दबाव बनाने लगी जिसे श्रीराम अनसुना करता रहा और इसी कारण ९ दिसम्बर २०१७ को रेनू, उसकी बहन वन्दना, उसके पिता जग्गूलाल और अजय ने श्रीराम को घर पर बुलाकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी । घटना की प्राथमिकी श्रीराम की रिश्ते में लगने वाली चाची केतकी पत्नी त्रिलोकी ने घटना के ५ दिन बाद हैदरगंज थाने में दर्ज कराई इसमें विवेचना के दौरान तत्कालीन थानाध्यक्ष हैदरगंज रामचंद्र सरोज ने फाइनल रिपोर्ट लगा दी । हत्या जैसे मामले में फाइनल रिपोर्ट लगाने के बाद वादी मुकदमा केतकी ने न्यायालय की शरण ली जहां मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अयोध्या श्रद्धा तिवारी की अदालत में विद्वान अधिवक्ता राजेश उपाध्याय ने विवेचक के कारनामों पर प्रकाश डालते हुए मामले की फिर से विवेचना किए जाने की मांग की, इस बीच अधिवक्ता द्वारा रेनू के द्वारा लिखे गए प्रेमपत्र उसके कुछ फोटोग्राफ भी अदालत को उपलब्ध कराए गए दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने मुकदमा अपराध संख्या २७३ / २०१७ धारा ३०२ तथा ५०६ के प्रकरण में थाना प्रभारी हैदरगंज अयोध्या को आदेशित किया कि वह आदेश अंकित परीक्षणों के परिपेक्ष में अग्रिम विवेचना करें और परिणाम से न्यायालय को दिनांक २२ अगस्त २०१९ तक अवगत कराएं इसके बाद से मामले की विवेचना शुरू हो गई है । थानाध्यक्ष हैदरगंज अवनीश चौहान ने बताया कि मामले की निष्पक्षता से जांच की जाएगी और प्रगति से न्यायालय को अवगत करा दिया जाएगा ।

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