Home अयोध्या लोक संपत्ति अधिनियम के तहत दो अलग-अलग गांव में मुकदमा पंजीकृत 

लोक संपत्ति अधिनियम के तहत दो अलग-अलग गांव में मुकदमा पंजीकृत 

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अमानीगंज-अयोध्या। थाना खण्डासा क्षेत्र अन्तर्गत ग्रामसभा कोटिया के मजरा कोमरेे व गंगा शुक्ल के पुरवा में लोक संपत्ति अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। हल्का लेखपाल ज्ञान प्रकाश द्विवेदी की तहरीर पर थाना खण्डासा में दो सितंबर दो हज़ार उन्नीस को शंकरनाथ पाण्डेय व शंभूनाथ पाण्डेय, कौशल किशोर पाण्डेय पुत्र कन्हैया लाल पाण्डेय निवासी कोमरे व राजेश तिवारी पुत्र राधेश्याम तिवारी तथा अशोक कुमार द्वारा सरकारी भूमि पर सफेदा का पेड़ काट कर उठा ले जाने पर व कमरे निवासी शंकरनाथ पाण्डेय के द्वारा गाटा संख्या २७२२, २७२८ चकरोड पर गन्ना बोकर तथा बल्ली व कटीले तार से अवैध अतिक्रमण करके चक मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया है।

हल्का लेखपाल ज्ञान प्रकाश द्विवेदी की तहरीर पर खण्डासा थाने में लोक संपत्ति अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया और प्रधान की शिकायत पर बार-बार चक मार्ग को न छोड़ने पर हल्का लेखपाल को मुकदमा पंजीकृत कराना पड़ा। इस सम्बन्ध में चौकी इंचार्ज रामप्रकाश मिश्र से बात हुई तो उन्होंने बताया कि लेखपाल की तहरीर पर पांच व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है।

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