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प्रधान पुत्र ने प्रधानमन्त्री आवास दिलाने के एवज में मांगी रिश्वत, हुआ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज 

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बीकापुर-अयोध्या। प्रधान पुत्र द्वारा प्रधानमन्त्री आवास दिलाने में रिश्वत की मांग किए जाने के आरोप में कोतवाली पुलिस ने आरोपी प्रधान पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया है। मामले की शिकायत जिलाधिकारी के पास पहुंचने के बाद जिलाधिकारी ने खण्ड विकास अधिकारी बीकापुर को कोतवाली में एफ.आई.आर दर्ज कराने का निर्देश दिया है। मामला विकासखण्ड के दशरथपुर ग्राम पंचायत का है।

दशरथपुर निवासी मेघनाद ने प्रधानमन्त्री आवास न मिलने पर पिछले दिनों जिलाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर स्वयं को आवास का पात्र बताते हुए दस हजार रुपये रिश्वत प्रधान पुत्र अनिल कुमार को न दे पाने के कारण प्रधान पुत्र द्वारा ग्राम पंचायत सचिव से मिलकर आवास कटवा देने की शिकायत की थी तथा रिश्वत की मांग की टेलीफोन रिकॉर्डिंग जिलाधिकारी को सुनाई थी।

पीड़ित मेघनाद ने बताया कि उसका नाम प्रधानमन्त्री आवास की २०११ में बनी सूची में था॥ वरीयता सूची की जांच के निर्देश के उपरांत आवास हेतु पात्र पाए जाने पर आवास दिया जाना था, लेकिन उसे आवास नहीं मिला। जबकि एडीओ पंचायत रवीन्द्रनाथ पाण्डेय ने बताया कि मेघनाद के पास पक्का कमरा होने के कारण पंचायत सचिव द्वारा इन्हें अपात्र कर दिया गया था।

जिलाधिकारी को की गई शिकायत में बताया गया है कि प्रधान पुत्र अनिल कुमार ने मेघनाद के पुत्र शुभम को टेलीफोन कर अपात्र होते हुए भी १० हजार रुपए की मांग कर आवास दिला देने का दिलासा दिया। मेघनाद के पुत्र शुभम ने अपनी मोबाइल में प्रधान पुत्र द्वारा १०,००० रुपये की मांग को रिकॉर्ड कर लिया। इसके बाद भी आवास विकासखण्ड से नहीं मिला। तब मेघनाद ने जिलाधिकारी के समक्ष शिकायती प्रार्थना पत्र सहित उपस्थित होकर बताया कि प्रधान राम अभिलाख पाल के पुत्र अनिल कुमार द्वारा आवास दिलाने के लिए १० हजार रुपए की मांग की गई, न दे पाने के कारण मुझे आवास नहीं दिया गया। उसे आवास दिलाया जाए तथा मोबाइल की ऑडियो रिकॉर्डिंग भी जिलाधिकारी को सुनाई।

खण्ड विकास अधिकारी अमित त्रिपाठी ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देश पर रिकॉर्डिंग के आधार पर प्रधान पुत्र अनिल कुमार के विरुद्ध कोतवाली बीकापुर में रिश्वत मांगने तथा विकासखण्ड के अधिकारियों/ कर्मचारियों को बदनाम करने के कुत्सित प्रयास करने के आरोप में तहरीर दी गई है प्रभारी कोतवाली अश्वनी कुमार मिश्र ने बताया कि खण्ड विकास अधिकारी की तहरीर पर आरोपी प्रधान पुत्र के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करके विवेचना की जा रही रही है।

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