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दिसंबर में सुरक्षा नियमों का कड़ाई से होगा पालन, कोराना रोकथम के लिये गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइड लाइन

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फोटो: साभार गूगल

कोरोना वायरस को पछाड़ने के लिये गृह मंत्रालय अब कम कस चुका है। इसके लिये राज्यों को विशेष दिशा निर्देश दियें गये हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 1 दिसंबर से 31 दिसंबर तक की नई गाइडलाइन जारी की है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गयी गाइड लाइन के मुताबिक राज्यों को कड़ाई से संक्रमण के रोकथाम उपायों को लागू करने, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कहा गया है। इस बार सरकार का ज्यादा फोकस भीड़ को नियंत्रित करने की है। यह नियम 1 दिसंबर से प्रभावी होंगे और 31 दिसंबर तक लागू रहेंगे।

गृह मंत्रालय ने राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों को कड़ाई से कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय, विभिन्न गतिविधियों पर एसओपी और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए अनिवार्य उपाय करने का निर्देश दिया है। साथ ही सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के फैसले के लिए राज्य सरकारों को पूरी छूट दे दी है।

गृह मंत्रालय के निर्देशों के मुताबिक, कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक गतिविधियों की अनुमति दी गई है। स्थानीय जिला, पुलिस और नगरपालिका अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि निर्धारित कंटेनमेंट उपायों का कड़ाई से पालन किया जाए और राज्य / केन्द्र शासित प्रदेश सरकार संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करेंगे।
कहा गया है कि कोविड-19 की स्थिति के अपने आकलन के आधार पर राज्य, केंद्रशासित प्रदेश केवल निषिद्ध क्षेत्रों में रात्रिकालीन कर्फ्यू जैसी स्थानीय पाबंदियां लगा सकते हैं। निषिद्ध क्षेत्रों के बाहर किसी भी प्रकार का स्थानीय लॉकडाउन लागू करने के पहले राज्यों, केंद्रशासित प्रदेश की सरकारों को केंद्र से अनुमति लेनी होगी। सिनेमा हॉल अभी भी 50 फीसदी दर्शक क्षमता के साथ चलेंगे।

भारत में कोरोना के हालात

भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 44,376 नए मामले सामने आए जिसके बाद कुल मामले बढ़कर 92 लाख के पार पहुंच गए। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 86.42 हो गई। आंकड़ों के अनुसार देश में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 92,22,216 हो गए। कोविड-19 से 481 और मरीजों की मौत हो गई जिसके बाद मृतकों की संख्या 1,34,699 पर पहुंच गई। वर्तमान में देश में कोविड-19 के 4,44,746 मरीज उपचाराधीन हैं।

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