Home अयोध्या धोखाधड़ी में फंसे प्रबन्धक प्रधानाचार्य व अन्य की जमानत याचिका खारिज 

धोखाधड़ी में फंसे प्रबन्धक प्रधानाचार्य व अन्य की जमानत याचिका खारिज 

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कूटरचना कर पशुचर भूमि पर विद्यालय चलाने वाले सेवानिवृत्त बीडीओ, प्रबन्धक व प्रधानाचार्य के विरुद्ध दर्ज हुआ था मुकदमा 

अमानीगंज ब्लाक के कोटिया गाँव में संचालित एसएन पब्लिक स्कूल की मान्यता पूर्व में हो चुकी है प्रत्याहरित

डीएम के आदेश व बीएसए के निर्देश पर बीईओ अमानीगंज ने दर्ज कराया था खण्डासा थाने में मुकदमा

मिल्कीपुर, अयोध्या। अमानीगंज शिक्षा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत कोटिया के राजस्व अभिलेखों में पशु चर के खाते में दर्ज भूमि पर भवन बनाकर निजी विद्यालय संचालित करने में धोखाधड़ी के मुकदमे में फंसे विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य सहित एक सेवानिवृत्त बीडीओ को न्यायालय से भी राहत नहीं मिल सकी है सत्र न्यायाधीश में धोखाधड़ी के मुकदमे में आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी सत्र न्यायाधीश ने खारिज कर दिया है।

बताते चलें कि अमानीगंज विकास खण्ड अन्तर्गत ग्राम पंचायत कोटिया में संचालित एसएन पब्लिक स्कूल की प्रबन्धक सुमित्रा,प्रधानाचार्य अजय पांडेय व उनके पिता सेवानिवृत्त बीडीओ शंकरनाथ पांडेय के विरुद्ध खंड शिक्षा अधिकारी अमानीगंज ने खण्डासा थाने में धोखाधड़ी और कूट रचना का मुकदमा दर्ज कराया गया था। यह विद्यालय पशुचर भूमि पर बना है,जिसे अभिलेखों में हेरफेर कर पट्टा दिखाया गया था। यह भूमि शंकरनाथ पांडेय को नाबालिग रहते हुए पट्टा कराने की बात कही गई थी। बाद में इसी भूमि पर भवन बनाकर किरायेनामे के आधार पर विद्यालय की मान्यता ले ली गई थी। प्राथमिक व जूनियर स्तर पर मान्यता में इन कूटरचित अभिलेखों का प्रयोग किया गया था।

कोटिया प्रधान नीलम सिंह ने इस मामले की शिकायत उच्चाधिकारियों से की थी। विभिन्न जांचों में शिकायत सही पाई गई थी। कूटरचना व धोखाधडी साबित होने पर जिलाधिकारी ने मान्यता प्रत्याहरण के निर्देश एडी बेसिक व बीएसए को दिए थे। तमाम प्रयास के बाद गत वर्ष बीते आठ नवम्बर को मान्यता प्रत्याहारण की कार्यवाही हुई थी। इसके पश्चात आरोपितों ने उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा,किन्तु कोई राहत नहीं मिल सकी थी। लगभग छह महीने बाद जिलाधिकारी के आदेश पर बीएसए ने खण्ड शिक्षाधिकारी अमानीगंज को मुकदमा दर्ज कराने के निर्देश दिए थे।

बीईओ कमला प्रसाद की तहरीर पर सेवानिवृत्त बीडीओ शंकरनाथ विद्यालय की प्रबंधक सावित्री पांडेय व प्रधानाचार्य अजय पांडेय के विरुद्ध थानाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह ने धारा 419,420,467,468 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया था। खंडासा पुलिस से गिरफ्तारी से बचने के लिए धोखाधड़ी के मुकदमे में बसे विद्यालय के प्रबंधक एवं प्रधानाचार्य सहित तीनों लोगों ने सत्र न्यायाधीश फैजाबाद के न्यायालय में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की जहां मुकदमे की पत्रावली का गनौर लोकन करने के उपरांत सत्र न्यायाधीश नीरज निगम ने अभियुक्त गणों को अग्रिम जमानत पर मुक्त किए जाने का पर्याप्त कारण हुआ आधार नहीं मानते हुए उनकी जमानत प्रार्थना पत्र अर्जी खारिज कर दिया।

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