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अयोध्या में अघोषित लाक डाउन

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हमार पूर्वांचल
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कोरोना वायरस को लेकर जिला प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी 

अयोध्या-उत्तर प्रदेश। जनपद के समस्त राजस्व न्यायालय व चकबंदी न्यायालय के न्यायिक कार्य २ अप्रैल तक स्थगित रहेंगे। सारे साप्ताहिक बाजार २ अप्रैल तक प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। सभी नगरीय व ग्रामीण क्षेत्रों में रेस्टोरेंट कैफे फूड ज्वाइंट भोजनालय ढाबा खाने-पीने के ठेले खोमचे आलू टिक्की, छोले भटूरे, राजमा चावल, छोले कुलचे, पानी बतासा सामूहिक खाना आदि पर २ अप्रैल तक प्रतिबंध लगा दिया गया है।

खाद्य सामग्री पैक कर अथवा होम डिलीवरी पर प्रतिबंध लागू नहीं हैं। जनपद के समस्त नगरीय निकाय क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सार्वजनिक सामूहिक वाहन ट्रैवलर टेंपो ऑटो प्राइवेट टैक्सी वाहन निजी बसों का परिचालन २ अप्रैल तक प्रतिबंधित है। ई रिक्शा हाथ चलित रिक्शा पर चालक के अतिरिक्त एक सवारी अग्रिम आदेश तक अनुमान्य है। सभी प्रकार के सरकारी व गैर सरकारी निर्माण कार्य २ अप्रैल तक स्थगित कर दिए गए हैं।

किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ५ या ५ से अधिक व्यक्ति एकत्र ना होने के आदेश दिए गए हैं। जनपद के समस्त सिनेमा हाल मॉल मल्टी ब्रांडेड शोरूम रिटेल शोरूम २ अप्रैल तक बंद रहेंगे। ड्रग्स फार्मेसी किराना फल सब्जी पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू माना जायेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा १८८ के तहत दंडनीय होगा।

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